चंडीगढ़, 10 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दादूपुर-नलवी नहर के निर्माण को लेकर कोई आदेश पारित नहीं किया है।
वह विधानसभा के बजट सत्र में इस परियोजना से जुड़े सवाल का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि यह एक संवेदनशील मुद्दा है, जिस पर विपक्ष लगातार राजनीति कर रहा है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विपक्ष के कार्यकाल में ही इस नहर से जुड़ा एक्ट पारित किया गया था।
मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा के महाधिवक्ता ने उच्च न्यायालय के फैसले पर अपनी राय दी है और इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दाखिल कर चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि एसएलपी दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है और इसे जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय में पेश किया जाएगा।