चंडीगढ़, 11 मार्च – हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव ने बताया कि नूंह जिले में बिना डिग्री या लाइसेंस के कोई भी अवैध प्रसूति क्लीनिक संचालित नहीं हो रहा है।
विधानसभा सत्र के दौरान एक सदस्य के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जिले में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट के तहत चार निजी अस्पताल पंजीकृत हैं। इसके अलावा, स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एचएमआईएस) के तहत 92 और केंद्रीय पंजीकरण प्रणाली (सीआरएस) के तहत 106 क्लीनिक पंजीकृत हैं।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी माता या नवजात की मृत्यु की शिकायत मिलती है, तो क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत तुरंत कार्रवाई की जाती है। फिलहाल, नूंह जिले में ऐसी कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है।
स्वास्थ्य मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि 50 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों के लिए हरियाणा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण अनिवार्य है। नूंह जिले में केवल सिविल अस्पताल मांडीखेड़ा और मेडिकल कॉलेज नूंह इस अधिनियम के तहत पंजीकृत हैं।