चंडीगढ़, 26 मार्च – हरियाणा सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) विभाग की 17 सेवाओं को सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत शामिल कर उनकी समय-सीमा निर्धारित कर दी है। इसके साथ ही, इन सेवाओं की समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए पदनामित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी एवं द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी भी अधिसूचित किए गए हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी द्वारा अधिसूचना जारी की गई है।
समाविष्ट सेवाएं और उनकी समय-सीमा
जो सेवाएं अधिनियम के दायरे में आई हैं, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
✔ मंडी विकास सहायता
✔ परीक्षण उपकरण सहायता स्कीम
✔ क्रेडिट रेटिंग स्कीम
✔ ऊर्जा लेखा परीक्षा स्कीम
✔ पर्यावरण अनुपालना हेतु सहायता
✔ क्रेडिट लिंक्ड ब्याज सब्सिडी स्कीम
✔ सुरक्षा लेखा परीक्षा स्कीम
✔ जल लेखा परीक्षा स्कीम
✔ गुणवत्ता प्रमाणन सहायता स्कीम
✔ स्टाम्प शुल्क रिफंड स्कीम
✔ बिजली शुल्क / ओपन एक्सेस प्रभार छूट
✔ भाड़ा सहायता अनुदान स्कीम
✔ MSME के लिए ब्याज सब्सिडी
✔ रोजगार सृजन सब्सिडी
✔ प्रौद्योगिकी अधिग्रहण हेतु सहायता
✔ मूल्य वर्धित कर / राज्य माल एवं सेवा कर पर निवेश सब्सिडी
✔ पेटेंट पंजीकरण स्कीम
इन सेवाओं के तहत:
📌 अनुमोदन पत्र – 45 दिन
📌 स्वीकृति पत्र – 7 दिन
📌 संवितरण – 14 दिन में पूरा करने की समय-सीमा तय की गई है।
सरकार के इस निर्णय से MSME सेक्टर को अधिक पारदर्शिता और कुशलता मिलेगी, जिससे उद्यमियों को त्वरित लाभ मिलेगा।