चंडीगढ़, 25 मार्च – हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में "द्वितीय हरियाणा राज्य विधि आयोग" के अंशकालिक सदस्यों के मानदेय में वृद्धि को मंजूरी दी गई है। अब यह राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है।
हरियाणा राज्य विधि आयोग का उद्देश्य कानूनी सुधारों को सुगम बनाना और राज्य में प्रभावी कानूनी प्रक्रियाओं को विकसित करना है। यह आयोग विभिन्न कानूनी विषयों और संदर्भों पर कार्य कर नीतिगत सिफारिशें तैयार करता है।
हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25 की अवधि 2026 तक बढ़ी
हरियाणा सरकार ने "हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25" की जबरदस्त सफलता को देखते हुए इसकी अवधि को 18 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
इस नीति के तहत राज्य में 4000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करने और 20,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आधुनिक बुनियादी ढांचे का विकास, नवीनतम तकनीकों का समावेश और कुशल उत्पादन प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया है।
नीति के तहत प्रमुख पहलें:
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वस्त्र इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना की सीमा को हटाया गया है, जिससे उद्यमियों को अधिक अवसर मिलेंगे।
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अब तक 354 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 108 मामलों को 367.51 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता प्रदान की गई है।
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85 परियोजनाओं को पहले ही 352.56 करोड़ रुपये की सहायता के साथ मंजूरी मिल चुकी है, जिससे 1574.51 करोड़ रुपये का निवेश आएगा और 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा।
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50 नए आवेदन पाइपलाइन में हैं, जिससे राज्य में कपड़ा उद्योग को और मजबूती मिलेगी।
यह नीति भारत सरकार के "फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन" के विजन के अनुरूप कार्य कर रही है, जिससे हरियाणा कपड़ा उद्योग में एक प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।
छोटे करदाताओं को राहत: ‘हरियाणा बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025’ में संशोधन
हरियाणा सरकार ने करदाताओं को राहत देने के लिए ‘हरियाणा बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025’ में संशोधन को मंजूरी दी है।
संशोधित प्रावधान:
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जिन करदाताओं पर 10 लाख रुपये तक का कर बकाया है, उन्हें 1 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
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यह योजना छोटे व्यापारियों को लाभ पहुंचाएगी, क्योंकि इनमें से अधिकांश के कर बकाया की राशि 10 लाख रुपये से कम है।
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ब्याज और जुर्माने की पूरी छूट दी जाएगी, जिससे करदाताओं को वित्तीय राहत मिलेगी।
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आवेदकों को 180 दिनों के भीतर योजना का लाभ उठाने का अवसर मिलेगा।
यह योजना जीएसटी बकाया मामलों के शीघ्र निपटान और व्यापारियों को कानूनी बोझ से राहत देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
हरियाणा खेल विभाग (ग्रुप A) सेवा नियम-2025 को मंजूरी
हरियाणा मंत्रिमंडल ने खेल विभाग के ग्रुप (A) सेवा नियम-2025 को स्वीकृति प्रदान की है।
प्रमुख निर्णय:
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खेल विभाग में 7 स्वीकृत पदों को "ग्रुप A" सेवा श्रेणी में शामिल किया गया है।
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2010 की अधिसूचना के तहत उप निदेशक के पदों को ग्रुप A का दर्जा दिया गया था, लेकिन सेवा नियमों के अभाव में पदोन्नति में कठिनाई आ रही थी।
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इन नए नियमों से खेल विभाग में प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी रूप से लागू करने में सहायता मिलेगी।