चंडीगढ़, 24 अप्रैल
पंजाब में उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल ने आज पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम (PSIEC) के रद्द किए गए औद्योगिक प्लॉटों से जुड़े विवादों के समाधान के लिए एक अपील प्राधिकरण (Appeal Authority) के गठन को स्वीकृति दे दी।
मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह निर्णय मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अपील प्राधिकरण का उद्देश्य उन औद्योगिक भूखंडों के मामलों को हल करना है जिन्हें विभिन्न कारणों से रद्द कर दिया गया था। इससे न केवल लंबित मामलों का निपटारा होगा, बल्कि आवंटियों और सरकार के बीच कानूनी विवादों में भी कमी आएगी।
यह नीति पंजाब सरकार के उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू मानी जाएगी। पहले से रद्द किए गए प्लॉटों के लिए अपील की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है, जबकि भविष्य में रद्द होने वाले प्लॉटों के लिए यह अवधि रद्दीकरण की तिथि से छह माह की होगी। अपील प्रक्रिया को पारदर्शी और न्यायसंगत बनाने के लिए इसमें सुनवाई का अधिकार और उचित दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत करने का प्रावधान रखा गया है।
प्लॉट धारक फॉर्मेट-ए में अपील प्रस्तुत कर सकेंगे, जिसे स्वयं या ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है। विलंबित अपीलें, यदि असाधारण परिस्थितियों में हैं, तो निदेशक मंडल द्वारा स्वीकार की जा सकती हैं।