पंजाब सरकार ने अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एक्ट, 2025 को लागू करने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।
सरकार इस अधिनियम को पंजाब विधान सभा के मौजूदा सत्र में पेश करेगी। इसका उद्देश्य रेत और बजरी के प्रसंस्करण से जुड़ी क्रशर यूनिट्स और स्क्रीनिंग प्लांट्स की गतिविधियों को व्यवस्थित करना है। यह अधिनियम संबंधित विभाग को अधिक अधिकार प्रदान करेगा, जिससे अवैध खनन को रोका जा सकेगा और कानूनी खनन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा।
इसके अतिरिक्त, राज्य में व्यापारिक माहौल को प्रोत्साहित करने के लिए कैबिनेट ने भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस संशोधन का उद्देश्य व्यापारिक लागत को कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है।
संशोधन के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने ऋण के लिए स्टांप ड्यूटी का भुगतान कर दिया है और बाद में संपत्ति को गिरवी रखे बिना स्थानांतरित करता है, तो अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी। यदि नए ऋण की राशि पहले से अधिक है, तो केवल अतिरिक्त राशि पर ही ड्यूटी लागू होगी। इस संशोधन से व्यापारियों और निवेशकों को राहत मिलेगी और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।