चंडीगढ़, 1 अप्रैल
पंजाब राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन राज लाली गिल ने पटियाला में एक 12 वर्षीय लड़की के साथ हुए जघन्य अपराध की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में वह पीड़िता और उसके परिवार के साथ हैं।
रिपोर्टों के अनुसार, एक ऑटो चालक को नाबालिग का यौन शोषण करने और उसे गर्भवती बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 65(2) और 68, साथ ही पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई है। महिला आयोग ने कानून प्रवर्तन एजेंसियों से त्वरित और पूर्ण जांच करने की अपील की है ताकि दोषी को शीघ्र न्याय के कटघरे में लाया जा सके।
राज लाली गिल ने इस मामले को सख्त तरीके से लिया और संबंधित अधिकारियों से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा, "यह बच्चों के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है, और यह घिनौना अपराध हमारे समाज में किसी भी हालत में सहन नहीं किया जा सकता। हम दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग करते हैं और आयोग इस मामले की कार्रवाई पर करीबी निगरानी रखेगा।"
आयोग ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पीड़िता को आवश्यक चिकित्सा, मानसिक और कानूनी सहायता प्रदान करने की योजना बनाई है। साथ ही, लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के शोषण या दुर्व्यवहार की सूचना तुरंत अधिकारियों को दें।
इसके अलावा, आयोग ने सिफारिश की है कि विद्यार्थियों के परिवहन में इस्तेमाल होने वाले सभी वाहनों की कड़ी जांच की जाए और उनके दस्तावेजीकरण को सुनिश्चित किया जाए। बच्चों की सुरक्षा के लिए इन वाहनों में आपातकालीन किट, जीपीएस, स्पीड मॉनिटर और अग्निशामक यंत्र जरूरी होने चाहिए। साथ ही, ड्राइवरों का पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया जाना चाहिए।
पंजाब राज्य महिला आयोग महिलाओं और बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और सभी से अपील करता है कि वे एक सुरक्षित वातावरण बनाने के लिए मिलकर काम करें।