प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) एक सरकारी योजना है, जो नए उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत, योग्य आवेदकों को 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है, जिसमें 35% तक की सब्सिडी भी शामिल होती है। यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है और खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) इसे कार्यान्वित करता है।
PMEGP का मुख्य उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। इस योजना के तहत, विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र के लिए अधिकतम 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम 20 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और उसे 8वीं कक्षा तक की शिक्षा पूरी करनी होगी (यदि वह विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक या सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक का ऋण लेना चाहता है)। इसमें व्यक्तिगत उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों, सहकारी समितियों और ट्रस्टों को भी शामिल किया गया है।
PMEGP के तहत लोन प्राप्त करने के लिए, आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, संबंधित बैंक ऋण की स्वीकृति प्रदान करता है। यह योजना नए उद्यमियों के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे वित्तीय सहायता प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। यदि आप भी व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो PMEGP योजना आपके लिए फायदेमंद हो सकती है।