चंडीगढ़, 13 नवम्बर: पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने अपने पत्र संख्या स्श्वष्ट/रूश्व/स््ररू/2024/8227-49, दिनांक 12.11.2024 के माध्यम से 5 नगर निगमों जैसे अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, फगवाड़ा और 43 नगर परिषदों/नगर पंचायतों तथा पंजाब की विभिन्न नगर पालिकाओं की 52 उप-चुनावों के लिए मतदाता सूचियों में संशोधन का शेड्यूल जारी किया है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयुक्त श्री राज कमल चौधरी ने बताया कि मतदाता सूची का प्रारूप का प्रकाशन चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों द्वारा 14.11.2024 को प्रकाशित किया जाएगा, और दावे एवं आपत्तियाँ 18.11.2024 से 25.11.2024 तक दर्ज की जाएंगी। दावे और आपत्तियों का निपटारा 03.12.2024 तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा।
उन्होंने आगे बताया कि सभी डिप्टी कमिश्नरों को निर्देशित किया गया है कि वे वर्तमान मतदाता सूचियों को 14.11.2024 को चुनाव रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के कार्यालयों के साथ-साथ संबंधित नगर पालिकाओं में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएं। संशोधन के लिए अनुसूची के अनुसार, पंजाब म्यूनिसिपल चुनाव नियम, 1994 के नियम 14 के अंतर्गत, कोई भी पात्र व्यक्ति फॉर्म नंबर 7 (नाम जोडऩे के दावे के लिए), फॉर्म 8 (नाम जोडऩे पर आपत्ति के लिए), और फॉर्म 9 (किसी प्रविष्टि के विवरण पर आपत्ति के लिए) के माध्यम से आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए फॉर्म नंबर 7, 8, और 9 को आयोग की वेबसाइट (द्धह्लह्लश्चह्य://ह्यद्गष्.श्चह्वठ्ठद्भड्डड्ढ.द्दश1.द्बठ्ठ) से डाउनलोड किया जा सकता है।
अधिक जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मतदाता के रूप में नामांकन हेतु पात्रता की तिथि 01.11.2024 निर्धारित की गई है। मतदाता के रूप में पंजीकृत होने के लिए, आवेदनकर्ता की आयु पात्रता तिथि को 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और वह सामान्यत: उस क्षेत्र का निवासी होना चाहिए जहां वह रहता है।
उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नरों को यह भी निर्देशित किया गया है कि वे संबंधित नगर पालिकाओं में 20 और 21 नवम्बर 2024 को आम जनता की सुविधा हेतु दावे एवं आपत्तियाँ (फॉर्म 7, 8 और 9 में) जमा करने के लिए विशेष प्रबंध करें। मतदाता ड्राफ्ट सूचियों का अंतिम प्रकाशन 07.12.2024 को किया जाएगा। राज्य चुनाव आयोग द्वारा सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे दावे और आपत्तियों की अवधि के दौरान अपनी संबंधित नगर पालिका की मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत करवाना सुनिश्चित करें ताकि वे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग ले सकें।