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हरियाणा

सभी फसलों की एमएसपी पर खरीद करने वाला देश का एकमात्र राज्य बना हरियाणा ,अब 10 और फसलों की होगी एसएसपी पर खरीद मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

August 06, 2024 06:37 AM

चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के किसानों के हितों में एतिह‌ासिक कदम उठाते हुए नायब सरकार ने सभी फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में अब 10 फसलें नामतः रागी, सोयाबीन, कालातिल (नाइजरसीड), कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और मूंग (समर) की एमएसपी पर खरीद की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन फसलों की एमएसपी पर खरीद करने का सारा खर्च हरियाणा सरकार वहन करेगी।

इस संबंध में मुख्यमंत्री ने 4 अगस्त को ही कुरुक्षेत्र जिला के थानेसर विधानसभा में आयोजित जनसभा में उक्त घोषणा की थी। घोषणा के मात्र 24 घंटे बाद ही कैबिनेट में दी गई मंजूरी प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इन फसलों के लिए एमएसपी का दायरा बढ़ाने का उद्देश्य बाजार की कीमतों को स्थिर करना, किसानों के लिए निरंतर आय सुनिश्चित करना और विविध फसलों की खेती को बढ़ावा देना है। हरियाणा सरकार का मुख्य ध्येय यही है कि किसान की आय स्थिर हो और उसमें वृद्धि हो। सरकार के इस निर्णय से फसल विविधिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा।

चंडीगढ़, 5 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रिमी लेयर से बाहर रखने संबंधी मानदंडों के प्रस्ताव को घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।

        मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप राज्य में पिछड़े वर्गों की क्रिमी लेयर की वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दी गई है और मूल्यांकन के मानदंड केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार होंगे। इसकी अधिसूचना राज्य सरकार द्वारा 16 जुलाई, 2024 को जारी कर दी गई थी।

        पहले राज्य में सभी स्‍त्रोतों से प्राप्त प्रति वर्ष 6 लाख रुपये तक की सकल वार्षिक आय स्लैब लागू थी, ‌जो अब 8 लाख रुपये होगी और सकल वार्षिक आय की गणना केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुरूप होगी।

पिछड़े वर्ग-बी को भी पालिकाओं और पंचायती राज संस्थाओं में मिलेगा आरक्षण

हरियाणा मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

चंडीगढ़ 5 अगस्त- हरियाणा में पिछड़ा वर्ग-बी के उत्थान के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देने के लिए राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं/पालिकाओं के चुनावों में बीसी-बी को आरक्षण देने जा रही है। इस संबंध में आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट स्वीकार की गई है। पिछड़े वर्ग ब्लॉक-बी के लिए आरक्षण हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर लागू किया जाएगा।

आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछड़े वर्ग ब्लॉक-बी को भी उनके उत्थान के लिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के लिए पंचायती राज संस्थाओं/ पालिकाओं के चुनावों में पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की तर्ज पर आरक्षण की आवश्यकता है। वर्तमान में राज्य में पिछड़ा वर्ग -ए की जनसंख्या 18.93 प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग -बी की जनसंख्या 15.05 प्रतिशत है।

पंचायती राज संस्थाओं में अनुशंसित आरक्षण

प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच का पद पिछड़े वर्ग (बी) के लिए आरक्षित होगा और सीटों की संख्या उसी अनुपात में आरक्षित की जाएंगी, जो उस ग्राम सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या में पिछड़े वर्गों (बी) की जनसंख्या के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते कि यदि पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल जनसंख्या के 2 प्रतिशत से कम नहीं है, तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में पिछड़े वर्ग (बी) से संबंधित कम से कम एक पंच होगा।

इसी प्रकार, एक ब्लॉक में सरपंच के कुल पदों की संख्या का 5 प्रतिशत और डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित करते हुए पिछड़ा वर्ग (बी) के लिए आरक्षित किया जाएगा।

प्रत्येक पंचायत समिति में सदस्य के पद पिछड़े वर्ग (बी) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो ब्लॉक की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

प्रत्येक जिला परिषद में सदस्य के पद पिछड़ा वर्ग (बी) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो  जिला परिषद क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी।

पालिकाओं में अनुशंसित आरक्षण

प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद का पद पिछड़े वर्गों के नागरिकों के ब्लॉक-बी के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किए जाएंगे जो उस शहरी स्थानीय क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी की जनसंख्या के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

बशर्ते कि यदि पिछड़ा वर्ग (बी) की आबादी निकाय क्षेत्र की कुल शहरी जनसंख्या के 2 प्रतिशत से कम नहीं है, तो प्रत्येक स्थानीय निकाय/ पालिका में पिछड़े वर्ग (बी) से संबंधित कम से कम एक पार्षद होगा।

इसी प्रकार, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर समितियों में महापौर/अध्यक्षों के पदों की संख्या का 5 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के नागरिकों के ब्लॉक-बी के लिए आरक्षित किया जाएगा। यदि डेसिमल वैल्यू 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक में पूर्णांकित किया जाएगा।

पिछड़े वर्ग के नागरिकों के ब्लॉक-ए के पक्ष में पहले से अनुशंसित आरक्षण बरकरार रहेगा।

हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 को स्वीकृति प्रदान की गई। ऑटोमोटिव उद्योग में गैर-नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग को न्यूनतम करने पर बढ़ते जोर को ध्यान में रखते हुए, नई नीति का उद्देश्य इस क्षेत्र की चक्रीयता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाना है।

        यह नीति केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मोटर वाहन (पंजीकरण और वाहन स्क्रैपिंग सुविधा के कार्य) नियम, 2021 के अनुरूप है। जिसका उद्देश्य पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को व्यवस्थित रूप से हटाना है, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा मिलेगा।

        नीति की मुख्य विशेषताओं में अत्याधुनिक रीसाइक्लिंग सुविधाओं को बढ़ावा देना और नीति अवधि के दौरान 85% की पुनर्चक्रणीयता स्तर प्राप्त करना शामिल है। यह हरियाणा को रीसाइक्लिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए इको-पार्क/रीसाइक्लिंग पार्क विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है, और पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग ऑटो क्लस्टर विकास और प्रबंधन प्रणाली (सीडीईएमएस) की स्थापना को प्रोत्साहित करता है।

        नीति में कारोबार की लागत कम करने और वाहन स्क्रैपेज रीसाइक्लिंग सुविधाओं में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न वित्तीय प्रोत्साहन दिए गए हैं। इन सुविधाओं को औद्योगिक इकाइयों का दर्जा दिया जाएगा, जिससे निवेश पूंजी सब्सिडी और अन्य सहायक उपायों पर प्रोत्साहन का लाभ मिलेगा।

        इसके अलावा, रीसाइक्लिंग क्षेत्र के लिए कुशल कार्यबल सुनिश्चित करने के लिए, नीति कौशल संस्थानों और विश्वविद्यालयों के सहयोग से उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। ये केंद्र हरियाणा के युवाओं को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेंगे, जिससे इस क्षेत्र में उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। 

हरियाणा मंत्रिमंडल ने लाभार्थियों के लिए अधिक वित्तीय लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 5 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में ‘मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना’ (एमएमएसएवाई) की नीति में महत्वपूर्ण संशोधनों को मंजूरी दी गई। इस संशोधन का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) द्वारा सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले शहरी परिवारों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है।

संशोधित नीति के तहत, जिन लाभार्थियों को 1 मरला (30 वर्ग गज) के भूखंड आवंटित किए गए हैं, उन्हें अब भुगतान करने के लिए विस्तारित समय सीमा मिलेगी। संशोधन के बाद अब 10,000 रुपये की दूसरी किस्त अलॉटमेंट लैटर जारी होने के दो महीने के भीतर भुगतान की जा सकेगी, जबकि शेष 80,000 रुपये की राशि का भुगतान आशय पत्र (एलओआई) जारी होने की तिथि से तीन वर्षों में मासिक किस्तों में किया जा सकता है। पूर्व में आवेदकों को एक माह में ही 10,000 रुपये की क़िस्त देनी पड़ती थी और बाकी की राशि 6 माह में 6 किस्तों में देनी होती थी।

इसके अलावा, इस नीति में अब लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में रिफंड और आवंटन के हस्तांतरण के प्रावधान शामिल किये गए हैं। लाभार्थी कब्जे से पहले बिना किसी पेनल्टी  के मूल राशि की वापसी का अनुरोध कर सकते हैं। लाभार्थी की मृत्यु की स्थिति में, मृत्यु प्रमाण पत्र और अन्य कानूनी उत्तराधिकारियों से अनापत्ति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) प्रस्तुत करने पर आवंटन उनके कानूनी उत्तराधिकारी को हस्तांतरित किया जा सकता है।

यह ध्यान देने योग्य बात है कि विभाग ने मात्र एक लाख रुपये की कीमत में 15,250 लाभार्थियों को 1-1  मरला के प्लॉट आवंटित भी कर दिए हैं। राज्य सरकार ने  घुमंतू जाति, विधवा, अनुसूचित जाति और अन्य श्रेणियों के लाभार्थियों को 14 स्थानों अर्थात चरखी-दादरी, फतेहाबाद, झज्जर, करनाल, पंचकूला, महेंद्रगढ़, सिरसा, सोनीपत, पलवल, रोहतक, रेवाड़ी, जुलाना, सफीदों, यमुनानगर में पात्र व्यक्तियों को प्रोविजनल अलॉटमेंट लैटर आवंटित कर दिए हैं।

आज की कैबिनेट में किया गया संशोधन मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना (एमएमएसएवाई) के लाभार्थियों को अधिक वित्तीय लचीलापन और सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है , जो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के जीवन स्तर में सुधार के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है।

चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना-विस्तार (एमएमजीएवाई-ई) को मंजूरी दी गई। यह महत्वाकांक्षी योजना मूल मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार है और इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) विशेष रूप से भूमिहीन परिवारों को महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज और सामान्य पंचायतों में 100 वर्ग गज के आवासीय भूखंड उपलब्ध कराना है।

        सबके लिए आवास विभाग (डीएचएफए) आवेदक की पात्रता की पुष्टि करेगा और केवल 1,000 रुपये की एकमुश्त लागत के भुगतान पर भूखंड आवंटित किया जाएगा।

        भूखंड आवंटन के बाद, अधिकार पत्र के रूप में कब्जा जारी किया जाएगा। आवंटन पत्र यानी अधिकार पत्र जारी होने के 2 साल के भीतर विकसित भूखंड का भौतिक कब्जा। 2 साल के भीतर भौतिक कब्जा न मिलने पर लाभार्थी को मुआवजा दिया जाएगा। इस योजना के तहत सरकार ग्राम पंचायतों को कृषि भूमि के वास्तविक कलेक्टर रेट के हिसाब से भूमि की कीमत उपलब्ध कराएगी।

        यह योजना परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) प्रणाली के माध्यम से सत्यापित 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई है। आवासीय भूखंड उपलब्ध कराने के अलावा, एमएमजीएवाई-ई विभिन्न केंद्रीय और राज्य योजनाओं के माध्यम से पानी, स्वच्छता, सीवरेज, सड़क और बिजली सहित आंतरिक बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करेगी।

        हरियाणा सरकार ने लाभार्थियों को और अधिक सहायता प्रदान करने के लिए, पानी और सीवरेज कनेक्शन का पंजीकरण शुल्क (कन्वेंस डीड) माफ कर दिया है। इसके अतिरिक्त, यह योजना लाभार्थियों को उनके आवास इकाइयों के निर्माण को पूरा करने में मदद करने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों, आवास वित्त कंपनियों और माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से कम ब्याज पर ऋण के रूप में 6,00,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

        2024-2027 की अवधि में एमएमजीएवाई-ई के लिए अनुमानित परियोजना लागत 2,950.86 करोड़ रुपये है। हरियाणा सरकार प्रत्येक ग्रामीण परिवार को सुरक्षित और संरक्षित आवास सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे समाज के सबसे कमजोर वर्गों की आर्थिक और सामाजिक स्थिरता लाने में अहम योगदान देगी।

हरियाणा सरकार ने नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी)-2022 में संशोधन को दी मंजूरी दी

एकीकृत आवासीय कॉलोनी के लाइसेंस के लिए अति और उच्च क्षमता वाले शहरों के लिए न्यूनतम 10 एकड़ और मध्यम और कम क्षमता वाले क्षेत्रों के लिए 5 एकड़ जमीन होना है जरूरी

चंडीगढ़, 5 अगस्त - हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में नई एकीकृत लाइसेंसिंग नीति (एनआईएलपी)-2022 के खंड 2.1 और 2.2 में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत सामान्य आवासीय प्लॉटेड लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों के समान आवासीय प्लॉटेड घटक के तहत क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) की अनुमति दी गई है।

        एनआईएलपी कॉलोनियों और सामान्य आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों के बीच समानता लाने के उद्देश्य से किए गए संशोधनों के तहत अब क्रय योग्य विकास अधिकार (पीडीआर) के माध्यम से अतिरिक्त फ्लोर एरिया अनुपात (एफएआर) के आवंटन की अनुमति दी जाएगी। नए प्रावधानों के तहत पहले दिए गए अतिरिक्त 0.25 एफएआर को हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 के अनुसार आवासीय प्लॉट पर आगे क्रय योग्य एफएआर द्वारा पूरक किया जाएगा।

        संशोधन के अनुसार कॉलोनाइजर को एफएआर के मापदंडों के भीतर समूह आवास, भूखंड, पंक्ति आवास आदि जैसे उपयोगों के लिए आवासीय घटक आवंटित करने की स्वतंत्रता होगी। संशोधन यह सुनिश्चित करते हैं कि एनआईएलपी कॉलोनियों में डेवलपर्स अब अन्य आवासीय प्लॉटेड कॉलोनियों के समान लाभ उठा सकते हैं, जिससे संतुलित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने 14 शहीदों के आश्रितों को नौकरी देने की दी मंजूरी

चंडीगढ़, 5 अगस्त - हरियाणा मंत्रिमंडल की आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक कर्मियों के युद्ध में हताहत हुए 14 आश्रितों को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति प्रदान करने को मंजूरी दी गई। ये नियुक्तियां नीति में छूट देकर दी गई हैं।

        14 मामलों में से 2 व्यक्तियों को ग्रुप बी पदों पर नियुक्त किया गया है, जबकि 12 को ग्रुप सी पदों पर नियुक्त किया गया है।

        नीति में छूट के साथ की गई अनुकंपा नियुक्तियां इस प्रकार हैं- सतेंद्र सिंह, अभिनय कुमार, कुमारी खुशबू, श्री अतुल प्रताप, श्री अमित कुमार, कुमारी आशा, श्री प्रीतम सिंह, श्री विक्की दलाल, कुमारी ज्योत्सना, श्री हितेश खटाना, श्री गुरदीप, श्री. रामबीर कुमार, श्री आदित्य कुमार और श्री रोहित का नाम शामिल है।

        ये आवेदक, हालांकि नीति के तहत पात्र थे, लेकिन हरियाणा सरकार की अनुकंपा नीति से अनभिज्ञ होने या उस समय नाबालिग होने के कारण उन्होंने तीन साल की समय सीमा के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया था।

हरियाणा मंत्रिमंडल ने सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए पेंशन/पारिवारिक पेंशन में संशोधन को दी मंजूरी

चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में दूसरे राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (एसएनजेपीसी) के अनुसार हरियाणा सरकार के सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों की पेंशन/पारिवारिक पेंशन (2016 से पूर्व और 2016 के बाद) में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।

संशोधन के अनुसार, अब 2016 से पूर्व सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए, मौजूदा मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन (31 दिसंबर 2015 तक) को 2.81 के कारक से गुणा करके संशोधित किया जाएगा। वैकल्पिक रूप से, हरियाणा सिविल सेवा (न्यायिक शाखा) और हरियाणा वरिष्ठ न्यायिक सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम, 2023 की फिटमेंट तालिका के अनुसार उनके वेतन को नोशनली निर्धारित करके पेंशन/पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया जा सकता है।

2016 के बाद सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों के लिए, पेंशन गणना हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 34 के प्रावधानों के तहत होगी। इसके अलावा, समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त राशि पर महंगाई राहत स्वीकार्य होगी। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये होगी, जब भी महंगाई भत्ते में वृद्घि होगी, मूल वेतन का 50 प्रतिशत बढ़ेगा और ग्रेच्युटी की सीमा में 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी की जाएगी।

पेंशन संवितरण प्राधिकारी पहले से भुगतान की गई अंतरिम राहत को समायोजित करने के बाद, पहली जनवरी, 2016 से संशोधित पेंशन/पारिवारिक पेंशन के बकाया की गणना और संवितरण करेंगे। पेंशन/पारिवारिक पेंशन की गलत गणना के कारण किसी भी अतिरिक्त भुगतान को वापस करने के लिए पेंशनभोगियों से अंडरटेकिंग ली जाएगी।

बस स्टैंडों पर ठेकेदार/दुकानदारों के हित में सरकार ने बनाई किराया/समायोजन/वापसी योजना

1 अप्रैल  से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए किराए पर मिलेगी शत-प्रतिशत छूट

1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक के किराए में 50 प्रतिशत छूट के पात्र होंगे ठेकेदार/दुकानदार

मंत्रिमंडल ने योजना को दी मंजूरी

चंडीगढ़, 5 अगस्त- कोविड-19 की रोकथाम के लिए लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से राहत देने के लिए हरियाणा सरकार ने रोडवेज के सभी बस स्टैंडों पर ठेकेदार/दुकानदारों के हित में किराया/समायोजन/वापसी योजना तैयार की है। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना के प्रारूप को मंजूरी प्रदान की गई है।

भारत सरकार द्वारा कोविड-19 के दौरान पूरे देश में 22 मार्च, 2020 से 31 मई, 2020 तक लॉकडाउन लगाया था तथा 1 जून, 2020 से गतिविधियों पर आंशिक प्रतिबंध था। इसी अवधि के दौरान हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर बसों के आवागमन बंद होने के कारण दुकानों का कारोबार सीधे तौर पर प्रभावित हुआ। इसलिए ऐसे ठेकेदार/दुकानदारों के हित में सरकार ने किराया/समायोजन/वापसी योजना बनाई है। यह योजना हरियाणा सरकार ने जारी की है, लेकिन यह किराया/समायोजन/वापसी 1 अप्रैल, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक की अवधि के लिए होगी।

योजना के अनुसार, सभी ठेकेदार/दुकानदार, जो 20 मार्च, 2020 को संबंधित महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज के साथ एक वैध अनुबंध के अंतर्गत हरियाणा रोडवेज के बस अड्डों पर अपना व्यवसाय कर रहे थे, वे 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए दुकान/व्यवसाय किराए पर शत-प्रतिशत छूट के लिए पात्र होंगे। इसके अलावा, 1 जुलाई, 2020 से 31 जुलाई 2020 तक के किराए में 50 प्रतिशत छूट के पात्र होंगे।

जिन ठेकेदारों/दुकानदारों ने कोविड-19 के दौरान 1 अप्रैल, 2020 से 30 जून, 2020 तथा और 1 जुलाई से 31 जुलाई 2020 तक की अवधि के दौरान किराए का भुगतान नहीं किया है और विभाग ने ऐसे ठेकेदारों/दुकानदारों के खिलाफ किराया वसूली के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है, इस तरह के किसी भी विभागीय अथवा न्यायालय में लंबित मामलों का निपटारा उपरोक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, उपरोक्त अवधि के दौरान किराये का भुगतान न करने के कारण उन्हें हरियाणा रोडवेज के बस स्टैंडों पर बूथों/दुकानों/स्टैंडों आदि की नीलामी में भाग लेने से नहीं रोका जाएगा।

खनन विभाग के अधिकारियों को भी होगी चालान करने की शक्ति

परिवहन विभाग के प्रस्ताव को हरियाणा मंत्रिमंडल ने दी मंजूरी

खनन अधिकारी या इससे उच्च रैंक के अधिकारी खनन सामग्री ले जाने वाले माल वाहकों के कर सकेंगे चालान

चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के तहत चालान करने की शक्ति प्रदान करने के संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

अब खनन अधिकारी या इससे उच्च रैंक के अधिकारियों के पास खनन सामग्री ले जाने वाले माल वाहकों के चालान करने की शक्ति होगी।

हरियाणा राज्य में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों को लागू करने के लिए, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 225 के तहत स्थापित मोटर वाहन विभाग को खनन विभाग के अधिकारियों, जो खनन अधिकारी के पद से नीचे के न हों, को चालान करने की शक्तियां देकर पुनर्गठित किया जाना आवश्यक है। मोटर वाहन विभाग के पुनर्गठन से विभाग द्वारा जांच की प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने में सहायता मिलेगी तथा उक्त अधिनियम के प्रावधानों को राज्य में अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सकेगा।

तदनुसार, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम 225 और 226 में संशोधन किया गया है।

 

चंडीगढ़, 5 अगस्त- हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई।

        इन नियमों को हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार  (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) संशोधन नियम, 2024 कहा जा सकता है। ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

        हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार  (स्वामित्व अधिकार) नियम, 2011 के नियम 3 के उप-नियम (1) तथा (2) में निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:- धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार  या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनकी अवधि अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को बीस वर्ष पूरी हो गई है, वे मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए इन नियमों के प्रारंभ की तिथि के पश्चात किसी भी समय अनुलग्नक-I में संबंधित कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं।

        धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार  या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनकी अवधि अधिनियम के प्रारंभ की तिथि को बीस वर्ष पूरी नहीं हुई है, वे मालिकाना अधिकार प्राप्त करने के लिए बीस वर्ष पूरी होने की तिथि के पश्चात किसी भी समय संबंधित कलेक्टर को आवेदन कर सकते हैं।

 

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