चंडीगढ़, 5 अगस्त - हरियाणा मंत्रिमंडल ने आज यहां मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप ए और बी) सेवा नियम 2024 और हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप सी) सेवा नियम 2024 को मंजूरी दे दी है।
ये सेवा नियम हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (एचपीपीए) में नियुक्त कर्मियों की भर्ती और सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए बनाए गए हैं।
राज्य सरकार ने एचपीपीए में विभिन्न श्रेणियों में 38 पद सृजित किए हैं। इनमें चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सिक्योरिटी ऑफिसर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट, लीगल ऑफिसर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का एक-एक पद शामिल हैं। इसके अलावा, टीम लीड, एप्लीकेशन लीड, मैनेजर सिक्योरिटी ऑडिट और अकाउंट्स ऑफिसर के दो-दो पद, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए आठ पद और सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सिक्योरिटी एनालिस्ट और सेक्शन ऑफिसर के चार-चार पद हैं।
एचपीपीए के अन्दर ग्रुप ए, बी और सी के अधिकारियों की सेवा शर्तों को नियंत्रित करने के लिए, इन नियमों को अब हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप ए और बी) सेवा नियम 2024 और हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण (ग्रुप सी) सेवा नियम 2024 के रूप में जाना जाएगा।