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हरियाणा

हरियाणा कैबिनेट ने प्रमुख फैसलों में शहीदों की अनुग्रह राशि में संशोधन, पेंशन में बढ़ोतरी और अन्य विकास नीतियों को मंजूरी दी

December 28, 2024 08:08 PM

राज्य के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने और प्रदेश के आर्थिक व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी-मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी

 चंडीगढ़, 28 दिसंबर - हरियाणा कैबिनेट की मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज हुई बैठक नागरिकों के कल्याण में सुधार, राज्य के प्रशासनिक ढांचे को सुदृढ़ करने और प्रदेश के आर्थिक व औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी प्रदान की गई। बाद में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि आज की बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय ये हैं।

 शहीदों के परिवारों के लिए संशोधित अनुग्रह राशि: कैबिनेट ने केंद्रीय सशस्त्र बल कर्मियों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) कर्मियों के युद्ध में मृत्यु हो जाने पर शहीदों के परिवारों को दी जाने वाली राशि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का मंजूरी दी गई। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री  ने अपने 2024-25 के बजट भाषण में यह घोषणा की थी, जिसे आज पूरा कर दिया है।

 मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए बढ़ी हुई पेंशन: कैबिनेट ने हिंदी आंदोलन-1957 के मातृभाषा सत्याग्रहियों के लिए मासिक पेंशन को 15,000 से रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये मासिक करने का स्वीकृति प्रदान की गई।

 शहीद सब-इंस्पेक्टर के परिवार के लिए भूमि आवंटन: शहीद सब-इंस्पेक्टर जय भगवान की पत्नी कमलेश शर्मा को 200 वर्ग गज का प्लॉट आवंटित करने का निर्णय लिया गया। जय भगवान 1995 में एक आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान शहीद हो गए थे। उनके सर्वोच्च बलिदान को मान्यता देते हुए यह निर्णय लिया गया। यह भूखंड उनके परिवार के लिए बहुत आवश्यक आवासीय आवास प्रदान करेगा।

 मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना (एमएमपीएसवाई) एसओपी: कैबिनेट ने 2024-25 से एमएमपीएसवाई के कार्यान्वयन के लिए स्थायी संचालन प्रक्रिया (एसओपी) को मंजूरी दे दी गई। इस योजना के तहत विभिन्न योजनाओं के लिए प्रीमियम की प्रतिपूर्ति के बजाय प्रति वर्ष 1,000 रुपये प्रति पात्र परिवार को दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना (दयालु) में स्थानांतरित किया जाएगा। ऐसे पात्र परिवारों की सालाना आय 1.80 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

 बाह्य विकास शुल्क (ईडीसी) में संशोधन: कैबिनेट ने ईडीसी दरों की गणना के लिए इंडेक्सेशन नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी गई। इंडेक्सेशन नीति वर्ष 2015 के लिए ईडीसी दरों पर आधारित थी और पिछले 8 वर्षों से आज तक इनमें वृद्धि नहीं की गई थी। इंडेक्सेशन पॉलिसी से पहले, EDC दरों में हर साल 10 प्रतिशत की वृद्धि की जाती थी। तदनुसार, कैबिनेट ने इसके बाद हर साल ईडीसी दरें 10 प्रतिशत बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भविष्य की आधार ईडीसी दरों को निर्धारित करने के लिए एक सलाहकार को नियुक्त किया जाएगा।

 विकास क्षेत्रों का उन्नयन: मंत्रिमंडल ने गुरुग्राम में पटौदी-हेली मंडी और फर्रुखनगर को कम क्षमता वाले क्षेत्र से मध्यम क्षमता वाले क्षेत्र में अपग्रेड करने को मंजूरी दे दी गई, जिसका उद्देश्य इन क्षेत्रों के आर्थिक व औद्योगिक विकास से बढ़ावा देना है और इससे राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

 हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति का विस्तार: कैबिनेट ने राज्य में औद्योगिक विकास को समर्थन देते हुए नई नीति अधिसूचित होने तक 2019 हरियाणा लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और रिटेल नीति और संबंधित योजनाओं के विस्तार को मंजूरी दी।

 एचपीएससी परीक्षाओं के लिए अनिवार्य आधार प्रमाणीकरण को कैबिनेट की मंजूरी: हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) परीक्षाओं में ग्रुप ए और बी पदों के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए अब आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा। इस कदम का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करना और फर्जी आवेदनों को रोकना है।

स्वास्थ्य विभाग सेवा नियमों में संशोधन: मंत्रिमंडल ने हरियाणा स्वास्थ्य विभाग बहुउद्देशीय स्वास्थ्य सुपरवाइजरों और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों के ग्रुप 'सी' सेवा नियम, 1984 में संशोधन को मंजूरी दी। संशोधन के अनुसार, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों के पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता (पुरुष) और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मियों (महिला) के लिए अब शैक्षणिक योग्यता किसी भी स्ट्रीम में 10+2 कक्षा पास होना होगा।

 मौजूदा विभागीय सेवा नियमों के तहत, एमपीएचडब्ल्यू पद पर भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता विज्ञान स्ट्रीम के साथ 10+2 होना आवश्यक थी।

 मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी में वृद्धि: कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा में 25% की वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिससे सीमा 20 लाख से रुपये से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। यह निर्णय  1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगा।

 पंचकूला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम संशोधन: मंत्रिमंडल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हरियाणा नई राजधानी (परिधि) नियंत्रण अधिनियम, 1952 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और संबंधित प्रावधानों को अद्यतन करने में सक्षम बनाने के लिए पंचकुला महानगर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2021 में संशोधन को मंजूरी दे दी। कालका नगर परिषद के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र शामिल होगा।

 हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (ई-एचआरएमएस 2.0) नीति: कैबिनेट ने हरियाणा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (प्रशासन) नीति, 2024 के मसौदे को मंजूरी दी। यह नीति ई- के साथ हरियाणा सरकार के सभी विभागों में मानव संसाधन प्रबंधन को अद्यतन और सुव्यवस्थित कार्य करेगा। एचआरएमएस 2.0 प्लेसमेंट, स्थानांतरण और सेवा शर्तों आदि के प्रबंधन के लिए एक केंद्रीकृत मंच के रूप में कार्य करता है।

 हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम में संशोधन: कैबिनेट ने हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में संशोधन के लिए एक अध्यादेश लाने को मंजूरी दी। इस संशोधन के तहत, "एक कैलेंडर वर्ष में" वाक्यांश को "एक कैलेंडर वर्ष के दौरान" से बदल दिया जाएगा। संविदा सेवा की एक वर्ष की अवधि।" यह संशोधन संविदा कर्मचारियों द्वारा उनके सेवा दिनों की गणना के संबंध में उठाए गए अनुरोध को संबोधित करने के लिए पेश किया जा रहा है।

 यूएचबीवीएनएल कैपेक्स ऋण के लिए राज्य सरकार की गारंटी: कैबिनेट ने राज्य सरकार की गारंटी प्रदान करने के लिए पूर्वव्यापी मंजूरी दी। केनरा बैंक को 800 करोड़ रुपये वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अपनी पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल) को नए कैपेक्स ऋण के लिए बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 400 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

 

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