चंडीगढ़, 19 दिसंबर 2024:
पंजाब के 5 नगर निगमों और 41 नगर काउंसिलों के सामान्य और उपचुनावों के अलावा कुछ अन्य वार्ड-वार उपचुनाव 21 दिसंबर, 2024 को होंगे। इन स्थानीय निकाय के चुनावों में वोटरों को सही तरीके से अपना वोट डालने के लिए निम्नलिखित जानकारी आम जनता के साथ साझा की जा रही है।
इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब राज्य चुनाव आयोग के सरकारी प्रवक्ता ने कहा बताया कि 21 दिसंबर (शनिवार) को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट,1881तहत नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र, जहां चुनाव हो रहे हैं, में स्थित पंजाब के सभी सरकारी दफ्तरों में सार्वजनिक छुट्टी घोषित की जाएगी।
उन्होंने आगे बताया कि सरकारी कर्मचारी और अन्य कार्यकर्ता, जो इन नगर निगमों के वोटर हैं लेकिन किसी अन्य स्थान पर काम करते हैं, उन्हें नियमों के अनुसार विशेष छुट्टी दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि जिन स्कूलों की इमारतों का उपयोग चुनावों के लिए किया जा रहा है, उन स्कूलों में भी छुट्टी घोषित की जाएगी।
आम जनता को सूचित किया जाता है कि 21 दिसंबर, 2024 को पंजाब शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स एक्ट, 1958 और फैक्ट्री एक्ट, 1948 के तहत नगर निगम चुनावों वाले क्षेत्रों को 'क्लोज डे' के रूप में घोषित किया गया है ताकि इन क्षेत्रों में स्थित दुकानों, फैक्ट्रियों और व्यापारिक संस्थानों के कर्मचारी अपनी वोट डाल सकें।
यह भी बताया जाता है कि 21 दिसंबर, 2024 (शनिवार) को जिन नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, उनके अधिकार क्षेत्र को "ड्राई डे" के रूप में घोषित किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला और पंजाब यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ ने सूचित किया है कि उन्होंने 21 दिसंबर, 2024 को होने वाली सभी वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को किसी अन्य तिथि तक स्थगित कर दिया है। जो विद्यार्थी इन तिथियों पर विभिन्न परीक्षाओं में शामिल होने वाले थे, वे नई तिथियों की जानकारी के लिए संबंधित विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर देख सकते हैं।
यह भी उल्लेखनीय है कि आयोग ने चुनावों को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से करवाने के लिए सभी उचित उपाय किए हैं और सभी मतदाताओं को प्रेरित किया है, जिनके नाम मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, ताकि वे अपनी वोट का सही उपयोग कर सकें।